नई दिल्ली, 30 जनवरी (हि.स.)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के सामान, खिड़की दरवाजों में लगने वाले कब्जे, फिटिंग और तांबे के सामानों सहित उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आदेश की अधिसूचना जारी की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि सरकार देश में सुदृढ़ गुणवत्ता इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) विकसित करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इसका उद्देश्य सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और उच्च विकास के लिए बेहतर तथा सुरक्षा अनुरूप उत्पादों पर बल देना है। डीपीआईआईटी ने इन महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए हैं।
डीपीआईआईटी की अधिसूचना के तहत विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के सामान, खिड़की दरवाजों में लगने वाले कब्जे, फिटिंग और तांबे के समानों सहित उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी उत्पादों के लिए गुणवत्ता जरूरी है। ये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भारतीय उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले सामान की रेंज से समझौता किए बिना, ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करने के लिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक यह दृष्टिकोण भारत को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के पर्याय के रूप में विनिर्माण पावरहाउस के तौर पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
मंत्रालय के मुताबिक भारत उत्तम गुणवत्ता वाले सुरक्षित उत्पाद प्रदान करने के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे रहे, इसके लिए कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं। मजबूत गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अमल में लाने पर ध्यान देना नीतिगत दृष्टि से अभूतपूर्व कदम है। ये विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आदेश जारी करने का उद्देश्य घरेलू ब्रांड का प्रचार करते समय भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता और उनके महत्व में वृद्धि करना तथा उनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम करना है।