नई दिल्ली, 11 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने राज्य के डीजीपी के पद से हटाने और ट्रांसफर करने के आदेश को वापस नहीं लेने पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को संजय कुंडू की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
दरअसल, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू से कहा था कि वह पद से हटाने के आदेश को वापस लेने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करें। हाई कोर्ट उस अर्जी पर दो हफ्ते में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित रहते हुए उन्हें आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग पर जाने के लिए जोर ना दिया जाए।