नई दिल्ली, 9 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
सरकारी गवाह बनने के लिए अमित चक्रवर्ती का मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया गया था। इसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमित चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ को आरोपित बनाया है। फिलहाल दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 22 दिसंबर, 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय और दे दिया था।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने तीन अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।
तीन अक्टूबर, 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां भी छापा डाला गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्रा.लि. ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया।