विवादित पोस्टर मामले में फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने मां काली को लेकर फिल्म का विवादित पोस्टर जारी करने के मामले में फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई के खिलाफ याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के लगातार गैरमौजूदगी की वजह से याचिका खारिज की। सिविल जज तानिया सिंह ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने 19 जनवरी को याचिकाकर्ता को आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन याचिकाकर्ता आज भी अनुपस्थित रहे। उसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 19 जनवरी को भी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील राज गौरव न तो खुद पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई दूसरा पेश हुआ था। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता 04 अक्टूबर, 2023 को भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए थे। उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। इस मामले में 03 दिसंबर, 2022 को फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई ने अपने प्रतिनिधि के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 11 जुलाई, 2022 को कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई को समन जारी किया था।

याचिका वकील राज गौरव ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है, वो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है। उसे ऐसा करने से रोका जाए। याचिका में कहा गया था कि फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर और वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है। याचिका में ट्वीट के पोस्टर और वीडियो हटाने की मांग की गई थी।