नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बरी करने के आदेश पर मुहर लगा दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 19 मई 2023 को अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का आदेश दिया था। इस मामले में लखीमपुर खीरी की ट्रायल कोर्ट ने 2004 में टेनी को आरोप मुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ प्रभात गुप्ता के परिजनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की थी।
लखीमपुर के तिकुनिया में 8 जुलाई, 2000 को छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभात गुप्ता के परिवार ने टेनी समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।