उत्तराखंड हाई कोर्ट में पूर्व सांसद मेहरा की सांसद निधि भुगतान की याचिका पर हुई सुनवाई

नैनीताल, 20 फरवरी (हि.स.)। हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ और चंपावत से पूर्व राज्य सभा सांसद, महेंद्र सिंह मेहरा, की सांसद निधि से संशोधित विकास कार्यों का केंद्र व राज्य के द्वारा भुगतान न करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने केंद्र व राज्य से कहा है कि पूर्व दायर शपथपत्र से एक और अच्छा शपथपत्र कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च की तिथि नियत की है

मामले के अनुसार पिथौरागढ़,चंपावत से पूर्व राज्य सभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उनकी सांसद निधि बंद कर दी थी। जिसको केंद्र सरकार ने 2022 फिर से सुचारू कर दिया। सुचारु करने पर उनके द्वारा प्रेषित विकास कार्यों के लिए ढाई करोड़ दिया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में दी गयी विकास कार्यों की सूची में से कई कार्य सरकार ने अन्य मदों से कर दिए गए। 2022 में उनके द्वारा फिर से केंद्र सरकार को विकास कार्यों की संशोधित सूची जिले के नोडल अधिकारी के माध्यम से भेजी, लेकिन संशोधित सूची जिले के नोडल अधिकारी ने केंद्र सरकार को नही भेजी। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनके द्वारा जनहित में कराए गए संशोधित सूची के अनुसार सांसद निधि का भुगतान किया जाय।