हरिद्वार, 29 फ़रवरी (हि.स.)। आगामी लोक सभा निर्वाचन में विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्ययों की मानक दर निर्धारित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने जिला कार्यालय सभागार में बैठक ली।
बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी ने निर्वाचन के दौरान उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्री यथा डीजे, वाहन, लाइट, माइक, शामियाना, डेकोरेशन, भोजन, वीडियोग्राफी व प्रचार सामग्री आदि की व्यय दरों का आपसी सहमति से निर्धारण किय।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रत्येक उम्मीदवार के खर्चे की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी और निर्धारित की जा रही रेट लिस्ट के अनुसार चुनावी सभा और कार्यक्रम में काम आने वाले सामान की कीमत को नियमानुसार उम्मीदवार तथा पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रत्याशी नामांकन से पूर्व अपना अलग खाता खुलवा लें और निर्वाचन से संबंधित जो भी व्यय होगा, उसी खाते से करना होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी मद में दस हजार रुपए से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय रजिस्टर का 03 बार मिलान किया जाएगा, इसलिए निर्वाचन व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट करते रहें। जन सभाओं की अनुमति के लिए जन सभा पर खर्च होने वाली राशि की अनुमानित लागत भी बतानी होगी। उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करानी होगी। प्रचार सामग्री नियमानुसार छपवाई जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौघरी, एआरटीओ रश्मि पंत, एआरटीओ पंकज कुमार श्रीवास्तव, पीडब्लूडी सुरेश कुमार तोमर, उधान अधिकारी ओम प्रकाश, डीएसओ महिपाल नेगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी देवेन्द्र सिंह अधिकारी (निर्वाचन), भाजपा से आशु चौधरी, नकली सिंह सैनी, कांग्रेस से अमित नौटियाल, बसपा से मदन पाल, अनिल चौघरी, धनराज, तुलसी राम मौर्य, विकास चौधरी, सीपीआई से आरसी जखमोला, राजीव गर्ग उपस्थित थे।