ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर हाई कोर्ट में 26 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले पर 26 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।

एमजे अकबर ने याचिका दायर कर इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। एमजे अकबर की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नय्यर ने कहा कि 13 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाली थी लेकिन सुनवाई की तिथि तय नहीं की थी। दो साल के बाद भी इस मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एमजे अकबर वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ नागरिक हैं।

उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त 2021 को कोर्ट ने प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया था। 17 फरवरी 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है।