पति की हत्यारोपी पत्नी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद, 14 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को पति के हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रसूलपुर क्षेत्र निवासी बंटी ने पूनम पुत्री गीतम सिंह से दूसरी शादी धरेजा किया था। बंटी की पहली पत्नी की बेटी राधिका 14 वर्ष भी उसके साथ रहती थी। बंटी की 2 जनवरी 2021 को मौत हो गई। उसकी बेटी राधिका ने अपने मामा श्याम सुंदर को बताया की पिता की उसकी सौतेली मां पूनम ने हथोड़ा मार कर हत्या की है। बेटी ने यह भी बताया कि सौतेली मां अक्सर पिता से जायजाद अपने नाम करने के लिए लड़ती थी। श्याम सुंदर ने पूनम के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रेम सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पूनम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 1,00,000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।