– हाई कोर्ट ने जांच पर खड़े किए सवाल, कहा- तीन वर्षों तक जांच के बाद नाकाम रही पुलिस
प्रयागराज, 09 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत तीन साल से लापता युवती की जांच का आदेश सीबीआई को दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वह इस मामले में जांच करके सुनवाई की अगली तिथि 21 अगस्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कलावती एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच तीन सालों से कर रही है लेकिन वह लापता युवती का पता नहीं लगा पाई है। जबकि, मामले की निगरानी खुद पुलिस महानिदेशक कर रहे थे। फतेहपुर के साथ प्रयागराज पुलिस और गठित एसआईटी की टीम भी जांच कर रही थी।
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक युवती की लोकेशन गुजरात में मिली थी। बावजूद इसके पुलिस पता नहीं लगा पाई। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवालियां निशान भी खड़े किए और कहा कि पुलिस कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है।
मामले में याची युवती की मां ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी सुमित कुमार के साथ हुई थी। तीन असामाजिक तत्वों ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने पहले इसकी शिकायत दर्ज नहीं की। उसने फतेहपुर के एसपी, सीएम पोर्टल और एससी-एसटी आयोग को शिकायत की तो प्राथमिकी दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कई मौके दिए गए लेकिन वह युवती का पता लगाने में नाकाम रही।