हाई कोर्ट में भवाली में पानी की समस्या को लेकर हुई सुनवाई, अगली तिथि 05 जून को

नैनीताल, 06 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 जून की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा है कि भवाली शहर पानी की समस्या से जूझ रहा है। पहले शहर में दो समय पानी आता था फिर उसे एक समय कर दिया अब दो दिन में एक बार आ रहा है, जिसकी वजह से लोगो को काफी समस्या हो रही है। पत्र में ये भी कहा है कि भवाली में पानी की सप्लाई शिप्रा नदी से होती है, लेकिन नगर पालिका भवाली ने नदी की सतह पर कंक्रीट किया जा रहा है। इसकी वजह से नदी में पानी नही रुक रहा है ।

पत्र में यह भी कहा है कि जल संस्थान ने स्यामखेत व अन्य जगहों पर प्राइवेट लोगो को बोरिंग करने की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से नदी में पानी नही आ रहा है और शहर में पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। पत्र में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि शहर में पानी की नियमित सप्लाई की जाये। जल संस्थान द्वारा प्राइवेट लोगों को दिये जा रहे बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाई जाय। नदी की सतह पर कंक्रीट नही किया जाये।