ऑपरेशन कन्विक्शन: महिला की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

कानपुर, 26 जून (हि.स.)। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोहना थाने की पुलिस ने वर्ष 2017 में चोरी करने की नियत से हुई महिला की हत्या मामले में अच्छी पैरवी करके दोषी को सजा दिलाने में बुधवार को कामयाब हो गई। न्यायालय ने दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास एवं एक लाख तीस हजार रुपये के अर्थदंड के दण्ड से दण्डित किया।

पुलिस उपायुक्त मध्य राम सेवक गौतम ने बताया कि कोहना थाने में वर्ष 2017 में धारा 302,394,411 आईपीसी के तहत कोहना थाना क्षेत्र के पार्वती बांगला रोड रानी घाट निवासी आदित्य नारायण सिंह उर्फ राघव सिंह पुत्र पुनीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला एडीजे के सात नम्बर न्यायालय में लंबित था। हत्या के सात वर्ष बाद कोहना थाने के कोर्ट मोहर्रिर सुजीत एवं पैरोकार गिरधारी तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी की अच्छी पैरवी करने के बाद बुधवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उन्होंने बताया कि दोषी आदित्य नारायण उर्फ राघव सिंह ने वर्ष 2017 में पड़ोस में रहने वाली महिला की चोरी करने की नियत से चाकू और हथौड़े से प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस संबंध में मामला न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। जिसे न्यायालय ने आज दण्डित किया।