रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

रायपुर, 16 अक्टूबर (हि. स.)। भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने आज विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के संबंध में कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2024 की घोषणा करने के तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के पालन में रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में ही लागू होगी। कलेक्टर डॉ सिंह ने बताया कि उप-निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के मद्देनजर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में संयुक्त कलेक्टर पुष्पेेन्द्र शर्मा एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में तहसीलदार (शहर) राकेश देवांगन तथा अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर विनोद कुमार साहू की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 266 मतदान केन्द्र बनाए गए है, जिसमें 253 मूल मतदान तथा 13 सहायक मतदान केन्द्र शामिल हैं। इसी तरह दक्षिण विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 70 हजार 936 हैं। इनमें 1 लाख 33 हजार 713 पुरूष, 1 लाख 37 हजार 171 महिला एवं 52 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

साथ ही दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कुल 1188 दिव्यांग मतदाता, एवं नए मतदाता 5014, इसी तरह 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 1 हजार 711 तथा 57 सर्विस वोटर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उल्लेखनीय है कि विगत विधानसभा निर्वाचन-2023 से आज दिनांक तक विधानसभा 51 रायपुर दक्षिण में 4.23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 10 हजार 988 मतदाता जुडे हैैं। इसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन 2024 से आज दिनांक तक 1.14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 03 हजार 47 मतदाता जुडे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नाम निर्देशन फॉर्म वितरण कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 1 से एवं नाम निर्देशन कक्ष क्रमांक 9 से किया जाएगा।

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