आदेश का पालन नहीं करने पर जांच अ​धिकारी को अवमानना नोटिस जारी

आदेश का पालन नहीं करने पर जांच अ​धिकारी को अवमानना नोटिस जारी

नैनीताल, 09 नवंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट का आदेश का अनुपालन नही करने पर मुखानी थाने की जांच अधिकारी ज्योति कोरंगा को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दा​खिल करना है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने 06 नंवबर को सुनवाई की। याचिकाकर्ता को कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त हुई है। मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ हल्द्वानी की एक महिला ने मुखानी थाने में आईपीसी की धारा 354 क, 354 ड और 506 के तहत 21 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज किया था।

मुखानी पुलिस ने उन्हें आईपीसीसी की धारा 41 का बगैर नोटिस दिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किए बिना 22 मार्च 2023 को उनके परिवार के बीच से उठाकर जेल भेज दिया। हालांकि उन्हें दूसरे दिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस की इस हरकत को उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने पूर्व में उनके केस में निचली अदालत की समस्त कार्यवाही पर रोक लगा रखी है। लेकिन अवमानना याचिका में कोर्ट ने मामले की जांच अधीकारी ज्योति कोरंगा को सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का और 41 सीआरपीसी का पालन नही करने पर अवमानना का नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है।