नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर 

नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर 

प्रयागराज, 11 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने मुजफ्फरनगर के अनुज की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के खिलाफ शाहपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 पाॅक्सो एक्ट की धारा 3/4 व एससी-एसटी एक्ट की धारा 3/2(वी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता 14 वर्ष की है।

याची अधिवक्ता का कहना था कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे फंसाया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर आंतरिक या बाह्य किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई है। उसके पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान विरोधाभासी है। वह विवेचना में सहयोग को तैयार हैं। 31 मार्च 24 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों व तर्कों पर विचार करते हुए जमानत मंजूर कर ली है।

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