पूर्व महाधिवक्ता वर्मा ने छग हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका की दायर, 28 काे होगी सुनवाई 

पूर्व महाधिवक्ता वर्मा ने छग हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका की दायर, 28 काे होगी सुनवाई 

बिलासपुर, 27 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत आवेदन को रायपुर एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसीबी के स्पेशल कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पूर्व एजी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की है। पूर्व महाधिवक्ता द्वारा पेश अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में लिस्टिंग हो गई है। इस मामले में गुरुवार को याचिका पर सुनवाई होगी।

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8, और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, और 120बी के तहत अपराध दर्ज किया है।

ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर में पूर्व आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने तत्कालीन महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा से पद का दुरूपयोग करते हुए लाभ लिया। दोनों अफसरों ने तत्कालीन महाअधिवक्ता वर्मा को लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में गड़बड़ी कर सकें। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि इसके बाद तीनों ने मिलकर एजेंसी (ईओडब्ल्यू) का काम करने वाले उच्चाधिकारियों से प्रक्रियात्मक दस्तावेज और विभागीय जानकारी में बदलाव करवाया, ताकि नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ 2015 में दर्ज एक मामले में अपने पक्ष में जवाब तैयार कर हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें और उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके।

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