पेयजल सचिव को 26 नवंबर को हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के निर्देश
– उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की गंभीर समस्या पर हुई सुनवाई
नैनीताल, 20 नवंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इस समस्या को गंभीर मानते हुए सचिव पेयजल को 26 नवंबर को कोर्ट में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए।
कार्यवाहक मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बड़काेट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बड़काेट में पानी की समस्या हो रही है। इसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले छह जून से तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे हैं। जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है, लेकिन प्रशासन ने उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई मदद तक नहीं की। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए, लेकिन अभी तक उनके प्रत्याेवेदनाें पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों ने पिछले छह जून से क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्यावेदनाें में कहा गया है कि इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़काेट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है, इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति करने के आदेश सरकार व पेयजल निगम को दिए जाएं।