हाईकोर्ट : समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव रामबिलास की शार्ट टर्म बेल बढ़ी
नैनीताल, 26 नवंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव राम बिलास यादव की शार्ट टर्म बेल बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता पिछले एक साल से अधिक समय से जमानत पर है।न्यायमूर्ति रवींदग मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव राम बिलास यादव की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह गंभीर रूप से बीमार है और दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से 12 सप्ताह की शार्ट टर्म बेल की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हे चार सप्ताह की जमानत प्रदान कर दी है। इस प्रकरण पर विगत 19 नवम्बर को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पिछले साल 27 जुलाई 2023 से जमानत पर है और इस दौरान कई बार शार्ट टर्म बेल बढ़ाई गई।