ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर केंद्र को नोटिस

ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कड़े नियम बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

-शराब दुकानों से शराब लेने के लिए भी सख्त दिशानिर्देश जारी करने की मांग

नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए कड़े नियम बनाने और शराब की दुकानों से शराब लेने के लिए भी सख्त दिशानिर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे युवा पीढ़ी ड्रिंक एंड ड्राइविंग मामलों में अधिक शामिल है। याचिका में शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए कड़े नियम बनाने की मांग के साथ काउंटर से शराब लेने के लिए भी सख्त दिशानिर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि शराब की बिक्री की जगह पर शराब लेने वालों के उम्र की अनिवार्य रूप से जांच होनी चाहिए। शराब की बिक्री के लिए विभिन्न राज्यो में 18 से 25 वर्ष तक की उम्र का प्रावधान है।

याचिका एनजीओ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकेन ड्राईविंग ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि शराब की बिक्री की जगह पर उम्र की जांच के लिए कोई मेकानिज्म नहीं है। इससे कम उम्र के खरीदार भी शराब खरीद कर ले जाते हैं। वे शराब पीकर वाहन चलाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि जो भी व्यक्ति निर्धारित उम्र से कम के व्यक्ति को शराब बेचे उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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