किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

जालौन, 20 नवंबर (हि.स.)। जिला न्यायालय कोर्ट ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में 13 मार्च 2021 को पड़ोसी इमरान ने किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवानदास प्रजापति और शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने पैरवी की। उनकी बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाया। इमरान को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई और उसके साथी को दोष मुक्त कर दिया।

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