किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 11 साल पुराने मामले में उम्रकैद

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 11 साल पुराने मामले में उम्रकैद

-दोषी तस्लीम और नदीम पर कुल 2.35 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया

मुरादाबाद, 27 फरवरी (हि.स.)। मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रघुबर सिंह की अदालत ने गुरुवार को 11 साल पहले अनुसूचित जाति वर्ग की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में संभल निवासी दो आरोपितों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी तस्लीम और नदीम पर कुल 2.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने बनियाठेर थाने में 18 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी पांच नवंबर को खेत पर चारा लेने गई थी। इसी दौरान संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के औराजपुर सिलौटा निवासी तस्लीम आ गया। किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। किशोरी को उसके पिता के एक परिचित ने चंदौसी रेलवे स्टेशन पर पहचान लिया। पुलिस के साथ परिजन मौके पर पहुंचे तब तक आरोपित किशोरी को लेकर भाग गया। बाद में पुलिस ने किशोरी को आरोपित के घर से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तस्लीम और उसके दोस्त नदीम ने सामूहिक दुष्कर्म किया। नदीम भी तस्लीम के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रघुबर सिंह की अदालत में चली।