भोपाल में भिक्षावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित, कार्रवाई के लिए दल गठित
भोपाल, 4 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाए जाने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 का आदेश जारी कर भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दल गठित कर भिक्षावृत्ति को रोके जाने एवं कार्यवाही करने तथा चिन्हित लोगों को आश्रय स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार प्रतिस्थापित करने के लिए आरके सिंह संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग, रणवीर कुमार अपर आयुक्त नगर निगम, सुनील सोलंकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास एवं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
गठित जिला स्तरीय दल अपने अधीनस्थ अमलों की डयूटी लगाई जाकर शहर के प्रमुख स्थलों, ट्रैफिक सिग्नल, धार्मिक स्थलों पर भ्रमण कर भिक्षावृत्ति करने एवं भिक्षा देने वालों की वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी कराते हुए संबंधित के विरूद्ध पुलिस विभाग के सहयोग से नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही चिन्हित भिक्षुकों को आश्रय स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार में प्रतिस्थापित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।