ऊधमसिंह नगर में सरकारी राशन घोटाले की जांच के आदेश
नैनीताल, 27 फरवरी (हि.स.)। ऊधमसिंह नगर जिले में राशन कार्ड बनाकर राशन घोटाला करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह में मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद याचिका निस्तारित कर दी।
मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर निवासी दीपेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले में हजारों की संख्या में एपीएल राशन कार्डों को बीपीएल में कन्वर्ट कर सरकारी राशन का घोटाला किया गया। इसमें विभागीय अधिकारी और राशन विक्रेता भी शामिल रहे। उन्होंने इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की, ताकि इसमें लिप्त दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
गुरुवार को खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चार माह का समय देते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों का पक्ष जानने और मामले की जांच कर इसमें लिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।