दिल्ली में भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं, सर्कुलर जारी

दिल्ली में भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं, सर्कुलर जारी

नई दिल्ली, 1 मार्च (हि.स.)। दिल्ली में अब किसी भी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई बैठक के बाद शनिवार को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर पुलिस को अपने फील्ड अधिकारियों को यह गलत धारणा दूर करने के लिए जागरूक करने को कहा कि किसी भी भवन निर्माण को करने के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होती है। भवन निर्माण गतिविधि दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित की जाती है।

इसमें कहा गया है कि डीएमसी अधिनियम (दिल्ली नगर निगम अधिनियम), 1957 की धारा 312/313 लेआउट योजना को अंतिम रूप देने का प्रावधान करती है, अधिनियम की धारा 336 भवन योजना की मंजूरी और धारा 346 अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए प्रावधान करती है।

सर्कुलर के मुताबिक डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है कि डीएमसी अधिनियम में पुलिस द्वारा किसी अपराध के संबंध में एमसीडी को सूचना देने या ऐसे अपराध की जांच करने से संबंधित कुछ प्रावधान हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी सभी नगर निगम अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों को उनके वैध अधिकार के प्रयोग में सहायता और पूर्ण समर्थन प्रदान करना जारी रखेंगे।

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