नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा
जयपुर, 16 अप्रैल (हि.स.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17.6 साल की नाबालिग के साथ समय-समय पर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे अपराध के प्रतिकूल प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाने के बजाए उसे उचित दंड देना जरूरी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 14 जनवरी, 2022 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह 11वीं कक्षा में पढती है और उसका दो साल पहले विवाह हुआ था। हालांकि वह अभी ससुराल नहीं गई थी। इस दौरान उसके जेठ के साथ ट्यूबवेल पर काम करने वाले अभियुक्त ने जुलाई, 2021 में उसका मोबाइल नंबर लेकर बात करने लगा। वहीं 24 अक्टूबर, 2021 को जब वह घर पर अकेली थी तो अभियुक्त ने वहां आकर उससे जबरदस्ती की और फोटो खींच ली। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 दिसंबर, 2021 को स्कूल जाते समय अभियुक्त उसे रास्ते से अपने साथ जबरन हिंगोनिया ले गया और दुष्कर्म कर वापस छोड दिया। इसके बाद 11 जनवरी, 2022 को वह स्कूल से लौट रही थी तो अभियुक्त उसे रास्ते में मिला और साथ जाने के लिए मजबूर करने लगा। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग और उसके परिजन आ गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके भाई ने उसका अपहरण कर रुपए मांगने को लेकर 12 जनवरी को पीडित पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इससे बचने के लिए 72 घंटे बाद पीडिता ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
—————