नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले के सात आरोपितों की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी

नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले के सात आरोपितों की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज जीतेंद्र सिंह ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में सात आरोपितों की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया, उनमें रितिक पीटर, सचिन चिकारा, रोहित उर्फ अन्ना, साहिल उर्फ पोली, जय उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा शामिल हैं। सभी आरोपित आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे।

कोर्ट ने एक मार्च को नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच अवधि 3 मार्च को खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने जांच की अवधि 90 दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपित रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। चार जनवरी को मकोका से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने रितिक पीटर के खिलाफ मकोका की धारा 3 के तहत लगभग 300 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी। 4 दिसंबर, 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर, 2024 की रात को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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