पांच वर्षीय एलएलबी में दाखिले की परीक्षा का रिजल्ट चार हफ्ते के अंदर जारी करने का निर्देश
नई दिल्ली, 23 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज को पांच वर्षीय एलएलबी में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को गलत मानते हुए चार हफ्ते के अंदर दोबारा रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता बेंच ने 9 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके पहले 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहली सुनवाई थी। यह याचिका कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक याचिका पहले से लंबित थी।
सीएलएटी 2025 के दाखिले के लिए दिसंबर, 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, बांबे हाई कोर्ट, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में परीक्षार्थियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न गलत थे।
दिसंबर, 2024 में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि इस परीक्षा के दो उत्तर गलत थे। सिंगल बेंच ने कंसोर्टियम को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ताओं के परीक्षा परिणामों को दोबारा जारी करें। सिंगल बेंच के आदेश पर डिवीजन बेंच ने भी मुहर लगा दी थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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