मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका की सुनवाई 28 को

मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका की सुनवाई 28 को

प्रयागराज, 23 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग में सपा सांसद रुचि वीरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसकी सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल नियत की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। मुरादाबाद के थाना नागफनी थाने में रुचि बीरा पर 8 अप्रैल 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था। रुचि वीरा लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी थीं।

रुचि वीरा के अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई, खुर्शीद अनवर, नदीम और नईम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सभी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आईपीसी की धारा 188 और 171 एच में एफआईआर दर्ज हुई थी। नगर निगम के अवर अभियंता शिव मोहन की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिव मोहन लोकसभा चुनाव में बतौर मजिस्ट्रेट एफएसटी थर्ड बनाए गए थे।

आरोप है कि प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में 8 अप्रैल 2024 की रात कांग्रेस नेता असद मौलाई के घर पर बिना अनुमति एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से 60 लोग शामिल हुए थे। बिना अनुमति के लोकसभा चुनाव में जनसभा व प्रचार करने के आरोप में एफआईआर हुई थी।

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