कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक

नैनीताल, 17 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ​स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चगेठी में अनुदेशक और अनुसेविका के तीन पदों में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ​शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्या इन पदों से निष्कासन से पूर्व याचिकाकर्ताओं को आरोप पत्र दिया गया था या नहीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की ति​​थि नियत की है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कमला देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चगेठी में विमला भैसोड़ा, चंद्रा देवी और वे पिछले बीस साल से अनुदेशक और अनुसेविका के पदों पर कार्यरत थीं। 29 मार्च को उन्हें नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस नोटिस का जवाब देने के बावजूद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया ​कि उनकी यह लंबी सेवा बिल्कुल बेदाग है। उन्हें विघालय से हटाए जाने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती भी निकाल दी गई।

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