एनजीओ को छूट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी : सीए मुकेश

एनजीओ को छूट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी : सीए मुकेश

रांची, 19 अप्रैल (हि.स.)।

दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया रांची शाखा की ओर से टैक्सेशन ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट्स की डेवलपमेंट इन फाइनेंस बिल हाउ टू अप्लाई 12AB / 80 G इन प्रजेंट स्नेरियो विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल के तत्वावधान में किया गया। सेमिनार में दिल्ली के विशषज्ञ सीए मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट यदि आयकर अधिनियम की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत हो तो उसे आयकर से छूट मिलती है। ट्रस्ट की आय यदि धार्मिक या समाज सेवा जैसे कार्यों में खर्च होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ट्रस्ट को सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है, भले ही उसे टैक्स छूट मिली हो। यदि ट्रस्ट की आय का कुछ हिस्सा चैरिटेबल कार्यों में खर्च नहीं होता है तो उस हिस्से पर टैक्स लग सकता है।

80जी से सर्टिफिकेट दानदाताओं को टैक्स में छूट

उन्‍होंने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट को विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए एफसीआरए (फॉरेन कांट्रीब्यूफशन रेग्यूसलेशन एक्ट) के तहत अनुमति लेनी होती है। साथ ही बताया कि वर्तमान में, 12एबी रजिस्ट्रेशन एनजीओ को इनकम टैक्स से छूट पाने के लिए जरूरी है, जबकि 80जी सर्टिफिकेट दानदाताओं को टैक्स में छूट दिलाने के लिए होता है। एनजीओ को पहले 12एबी के तहत रजिस्टर होना होता है, फिर 80जी के लिए आवेदन करना होता है। दोनों आवेदन आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं। सीए मुकेश सिंह ने फाइनेंस बिल 2025 की प्रमुख बातों की जानकरी देते हुए बताया कि फाइनेंस बिल 2025 में नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

वहीं सीए अभिषेक केडिया ने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधानों से सम्बंधित सवालों के जवाब दिए।

इस सेमिनार का संचालन रांची शाखा के सीपीइ कमिटी के अध्यक्ष सीए हरेन्दर भारती ने किया। सेमिनार के आयोजन में रांची शाखा के उपाध्यक्ष सीए अनीश जैन और सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए दिलीप कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

—————