वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना हुआ अनिवार्य
कोंडागांव , 2 मई (हि.स.)। जिले के परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि, एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अब अनिवार्य है।
एचएसआरपी में एक विशिष्ट लेजर कोड और छेड़छाड़-रोधी लॉकिंग सिस्टम होता है, जो वाहन की पहचान को सुरक्षित रखता है और चोरी या फर्जी पहचान के मामलों को रोकने में मदद करता है। इस नियम का पालन नही करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।
कोंडागांव के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने बताया कि, वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाने के लिए चार महीने की समय-सीमा दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना या कानूनी कार्रवाई होगी। वाहन स्वामी एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल https://cgtransport.gov.in पर वाहन संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईंधन प्रकार जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी । इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । भुगतान के बाद एक रसीद जारी होगी, और नंबर प्लेट तैयार होने पर वाहन स्वामी को मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। फिर वे अधिकृत डीलर से प्लेट लगवा सकते हैं।
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