जेल प्रहरी से दुर्व्यवहार करने के बाद जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर के जेल के अंदर मुलाकात कक्ष में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शोएब पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, गाली गलौज करने के लिए बीएनएस की धारा 221, 296, 329 के तहत गंज पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है।
शोएब पर आरोप है कि उसने नियमों को तोड़ते हुए अपने पिता से मिलने के लिए जेल में प्रवेश किया और इस दौरान जेल प्रहरी के साथ गाली-गलौज की।
जेल प्रहरी आनंद किस्पोट्टा की शिकायत के अनुसार, अधिवक्ता मुलाकात के समय शोएब ढेबर ने मुलाकात कक्ष में तैनात प्रहरी मोहन लाल वर्मा को धौंस दिखाते हुए और गाली-गलौज करते हुए अवैधानिक रूप से कक्ष में प्रवेश किया। शोएब अपने पिता से जबरन मिलने की कोशिश कर रहा था, जबकि जेल नियमों के तहत अधिवक्ता मुलाकात के दौरान केवल वकीलों को ही कैदियों से मिलने की अनुमति होती है।