भोपाल कलेक्टर से हाईकोर्ट नाराज,व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

उल्लेखनीय है कि ग्वालियर निवासी भानु प्रताप सिंह ने भोपाल की एक प्रॉपर्टी को लेकर रेरा से राहत मांगी थी। रेरा ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए लगभग 70 लाख रुपये की वसूली के लिए आरआरसी पारित किया था, 10 जुलाई 2023 को ही जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने भोपाल कलेक्टर को स्पष्ट आदेश दिया था कि इस आरआरसी का निष्पादन किया जाए। बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं हुआ। नतीजतन,भानु प्रताप सिंह ने भोपाल कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी थी।