उन्होंने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के पंडित का पूरा गांव निवासी पवन शुक्ला पुत्र राम प्रसाद शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2022 में नवाबगंज थाने में धारा 498(ए), 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उप्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन कनविक्शन के तहत नवाबगंज थाने की पुलिस टीम प्रभावी ढंग से पैरवी किया। न्यायालय में उसके खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय एफ.टी.सी. कक्ष संख्या-01 के न्यायाधीश ने मंगलवार को धारा-302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।