दोषियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाया जाएगा। यह अपराध एक वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख से शुरू होकर माल के मूल्य का पांच गुणा तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय है। बीआईएस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने और विश्वास तोडऩे वाली होती हैं। अक्सर ग्राहक सोने की शुद्धता और हॉलमार्क पर भरोसा करके आभूषण खरीदते हैं लेकिन कुछ व्यापारी नकली मुहर लगा कर अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं।