प्रयागराज पुलिस की पैरवी से हत्या मामले के 7 आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा

उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिले के माण्डा थाने में वर्ष 2015 में इसी थाना क्षेत्र के हेमापुर गांव निवासी उमाशंकर पुत्र रामाधार 2. विजय शंकर पुत्र छोटेलाल 3. रमेश बिन्द पुत्र बागी 4.पारसनाथ बिन्द पुत्र शम्भूनाथ 5.परसुराम पुत्र शम्भूनाथ 6.छोटेलाल बिन्द पुत्र इन्दर 7.विक्रम पुत्र छोटेलाल के खिलाफ धारा-147, 148, 149, 504, 34, 302 भारतीय दण्ड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने सभी आरोपितों के विरूद्ध 14 फरवरी 2016 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-01 प्रयागराज ने इस मामले के सभी के विरूद्ध धारा-302/34 में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-504 में 2-2 वर्ष के कारावास व 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-147 में 2-2 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा-148 व 149 में 3-3 वर्ष के कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।