कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषि उपनिदेशक और उपमंडल कृषि अधिकारी अजीत सिंह के साथ थाना होडल को तुरंत सूचित करके मौके पर पहुंचे। कृषि विभाग के अधिकारियों तथा पुलिस टीम के पहुंचते ही दोनों गाड़ियों के चालक मौके से फरार हो गए। कृषि उप निदेशक डा. बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों गाडिय़ों में 230 कट्टे डीएपी (इफको) मिले, जिसमें प्रत्येक बैग का वजन 50 किलोग्राम है और जिस पर बैच नंबर-01 जुलाई 2025 अंकित है, जोकि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड पीओ-पारादीप, जिला-जगत सिंह पुर एंड 754142 उडीसा द्वारा निर्मित पाया गया। विभाग द्वारा इस खाद के 3 नमूने लिए गए, जिसका एक नमूना एस.आई. हनीश खान थाना होडल में जमा कराया तथा शेष नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए।
इस पकड़े गए डीएपी खाद की कोई बिल अथवा बिलटी विभाग को नहीं मिली, जोकि एफसीडी-1985 के क्लॉज 5 का उल्लंघन दर्शाती है। यह खाद अवैध तरीके से किसी अन्य स्थान से लाकर काला बाजारी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जोकि फर्टिलाइजर (मूवमेंट कंट्रोल) ऑर्डर 1973 की क्लॉज 3 की अवहेलना है। डीएपी खाद आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 7-10-55 के तहत आता है। इसलिए अज्ञात के खिलाफ यह लिखित व भा.न्या.सं. की धारा 318 (4), 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है।