इस विशेष दिन यानी 13 अक्टूबर को प्रवेश केवल आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही होगा, जबकि 14 से 18 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन व हितधारक बिना आमंत्रण पत्र के इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे।
पुलिस मुख्यालय ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और नए आपराधिक कानूनों की जानकारी रोचक व शिक्षाप्रद ढंग से प्राप्त करें। प्रदर्शनी में सूचनात्मक प्रदर्शितियाँ, प्रतियोगिताएँ, सेल्फी पॉइंट्स और फ़ूड स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।दयह आयोजन न केवल कानून की समझ को जन-जन तक पहुँचाएगा, बल्कि ‘नए भारत के नए कानून’ की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा।