भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अशुतोष सिंह को पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक इस पद पर पदस्थ किया जाएगा।
पत्र में राज्य सरकार से कहा गया है कि अशुतोष सिंह को इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर रिलीव किया जाए, ताकि वे जल्द ही वे अपनी नई जिम्मेदारी सीबीआई मुख्यालय में संभाल सकें।