अवमानना याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भूमि विवाद से जुड़े मामले में निचली अदालत में दावा पेश किया था। जहां से प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सितंबर, 2023 में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए स्थानीय कलेक्टर व तहसीलदार को कब्जा वारंट जारी कर याचिकाकर्ता को भूमि का कब्जा सौंपने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद भी कलेक्टर व तहसीलदार ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना कराने और दोषी अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने पर दंडित करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अफसरों को तलब कर अदालती आदेश की पालना नहीं करने का कारण पेश करने को कहा है।