हिमाचल में समय पर होंगे पंचायती राज चुनाव, विपक्ष न करे राजनीति : मंत्री अनिरुद्ध सिंह

मंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा पंचायत चुनाव को टाले जाने की अफवाहें फैलाना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें कहीं भी चुनाव स्थगित करने का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिना काम के बेकार बैठे नेता अब लोगों को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं।

अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह गंभीर है और बीते कुछ वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं से मिली सीख के आधार पर बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना होती है।

बता दें कि पिछले दिनों मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी किए थे कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और आपदा की वजह से बंद सड़कों के बहाल होने पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। इस पर विपक्षी भाजपा ने सरकार पर हार के डर से पँचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने बयान दिया था कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है और तब तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देना और उनका पुनर्वास करना है।

निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी, दूरदराज की पंचायतों में 13 नवंबर तक प्रकाशित होगी अंतिम सूची

इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया में खामियों के चलते नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी की है कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर ब्लॉक की ऑरा, बजोल और होली ग्राम पंचायतों तथा मंडी जिले के निहरी ब्लॉक की झुंगी, बहली (द्रमट), बोजे और शिगल ग्राम पंचायतों की प्रारूपित मतदाता सूची सही ढंग से तैयार नहीं हुई। जांच में पाया गया कि इन पंचायतों की सूची 2025 की बजाय 2022 की तैयार की गई थी।

नई प्रक्रिया के अनुसार 13 अक्टूबर को इन पंचायतों की प्रारूपित मतदाता सूची का पूर्वावलोकन तैयार किया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा की बैठक होगी, जिसमें सूची पर चर्चा और आवश्यक सुझाव लिए जाएंगे। 16 अक्टूबर को नई प्रारूपित मतदाता सूची तैयार की जाएगी और 17 अक्टूबर को इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

मतदाताओं को 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा और 31 अक्टूबर तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को नतीजों से असहमति है, तो वह 7 नवंबर तक अपील कर सकेगा और अपीलीय प्राधिकारी 11 नवंबर तक अंतिम निर्णय लेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद नई अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर 2025 तक प्रकाशित कर दी जाएगी।