शिवपुरी, 19 अक्टूबर । दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में भाईदूज के दिन सर्किल जेल शिवपुरी एवं अधीनस्थ जेलों में निरुद्ध बंदियों की अपने परिजनों से मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई है। जेल अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 23 अक्टूबर को जिले की समस्त जेलों सर्किल जेल शिवपुरी, जिला जेल गुना, अशोकनगर, श्योपुर एवं सब जेल पोहरी, कोलारस, पिछोर, करैरा और चांचौड़ा में बंदियों की खुली मुलाकात कराई जाएगी।
इस विशेष अवसर पर भाई-बहन के पवित्र संबंध को सहेजने के लिए बंदियों से मिलने उनके परिजनों को सीमित व नियंत्रित व्यवस्था में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरुष बंदियों से केवल उनके परिवार की महिला सदस्य एवं छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक बंदी से मुलाकात का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया गया है तथा मुलाकात का समय प्रात: 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा।
इस संबंध में रविवार को जेल प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रवेश के समय सभी मुलाकाती परिजनों को पहचान हेतु किसी एक वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या पैन कार्ड साथ लाना अनिवार्य रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पर्स, मोबाइल, नकदी या अन्य कीमती सामान लेकर जेल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मुलाकात के दौरान केवल 250 ग्राम तक मिठाई, गजक या सोनपपड़ी ले जाई जा सकेगी। अन्य किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ भीतर ले जाना वर्जित रहेगा।
जेल प्रशासन द्वारा सभी बहनों के लिए पूजा थाल की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल आदि सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मुलाकात के दौरान सभी परिजनों से अनुशासन एवं सहयोग की अपेक्षा की गई है। नगद राशि बंदियों को देना सख्त वर्जित किया गया है, ऐसा करने पर मुलाकात प्रतिबंधित की जाएगी तथा बंदी के विरुद्ध जेल अपराध दर्ज किया जाएगा। वहींं, जेल अधीक्षक ने अपील की है कि सभी परिजन निर्धारित नियमों का पालन करते हुए भाईदूज पर्व को अनुशासित, शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाएं। जेल प्रशासन द्वारा यह दिशा-निर्देश बंदियों के परिजनों की सुविधा एवं पर्व के सुचारू संचालन के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।