इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर 24 सितंबर के आदेश से हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं खंडपीठ को कहा था कि वह इस मामले में दायर अपीलों का निपटारा तीन महीने में करे। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया था कि खंडपीठ के समक्ष मूल अपीलों में अंतिम फैसला नहीं होने तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग नहीं दी जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 28 अगस्त वाले भर्ती रद्द करने को सही मानने वाले फैसले पर 8 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग देने पर पूर्व में लगी हुई रोक को बरकरार रखा था। इस मामले में एकलपीठ ने 28 अगस्त को दिए फैसले में माना था कि एसआई भर्ती रद्द करना सही होगा। इसके अलावा भर्ती रद्द करने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी में देने को कहा था।