उपायुक्त ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिये निर्देश

बैठक में चुनावी व्यय के लेखा संधारण को पारदर्शी और सुसंगठित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव का मतदान दिवस 11 नवम्बर निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख तय की गई है, इसलिए चुनाव प्रचार से संबंधित प्रत्येक खर्च का सटीक लेखा-जोखा रखा जाना आवश्यक है।

प्रशासन की ओर से प्रत्येक उम्मीदवार के लिए शैडो रजिस्टर तैयार किया जाएगा और निर्धारित तिथि को उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यय निगरानी दल इसका मिलान करेगा, जिससे सभी आंकड़े पारदर्शी रूप से दर्ज रह सकें।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रचार-प्रसार, जनसंपर्क, परिवहन, प्रचार सामग्री एवं अन्य गतिविधियों पर हुए खर्च का अलग-अलग रजिस्टर में दैनिक आधार पर अंकन किया जाए।

सभी प्रविष्टियां समय पर अद्यतन रहें और निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतया पालन किया जाए।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नामित व्यय प्रेक्षक प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रख रहे हैं। वहीं, व्यय निगरानी दल को उम्मीदवारों की ओर से किए गए सभी खर्चों का बारीकी से अवलोकन कर रजिस्टर में सही जानकारी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बैठक के दौरान व्यय संधारण की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों से पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की गई।