पटाखा विक्रेताओं के लिए जरूरी नियम
-पटाखे केवल प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही बेचें।
-बिक्री से पहले प्रशासन और अग्निशमन विभाग से अनुमति पत्र या एनओसी जरूर लें।
-सड़क किनारे, बाजार, पेट्रोल पंप या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिक्री न करें।
-केवल ऐसे पटाखे बेचें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं।
-125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे न बेचें।
-बच्चों को बिक्री में न लगाएं.
-बिजली की वायरिंग प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराएं और केवल आईएसआई मार्क वाले तारों का इस्तेमाल करें।
-दुकान या पंडाल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी ज्वलनशील चीजें न रखें।
-पास में पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र रखें और उनका उपयोग करना जानें.
-प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की व्यवस्था जरूर रखें.
नागरिकों के लिए जरूरी सावधानियां
-पटाखे हमेशा लाइसेंसधारी दुकानों से ही खरीदें।
-घर के अंदर या बंद जगह पर पटाखे न जलाएं।
-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने की मनाही है।
-सड़कों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर पटाखे न फोड़ें.
-धातु के डिब्बे या बोतलों में पटाखे न जलाएं।
-बच्चों को अकेले पटाखे न फोड़ने दें.
-माचिस की बजाय फुलझड़ी या मोमबत्ती से पटाखे जलाएं।
-जो पटाखा न फटे, उसे हाथ से न उठाएं — उस पर पानी डाल दें।
-लम्बे या ढीले कपड़े न पहनें।
-पास में पानी, बालू और कंबल रखें।
-अगर कपड़ों में आग लग जाए तो जमीन पर लेटकर लुढ़कें।
-ऊंची इमारतों के लोग दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें ताकि जलता पटाखा अंदर न आ सके।
-फर्स्ट एड किट पास में रखें।
-अगर कोई जल जाए तो ठंडे पानी से जले हिस्से को धोएं और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल ले जाएं।
आपात स्थिति में संपर्क करें
जिला नियंत्रण कक्ष: 0651-2215855
मोबाइल: 8987790664, 7667985619, 707044088