उपभोक्ता आयोग ने लगाया ग्रेट ईस्टर्न रिटेल पर 51 हजार रुपये का हर्जाना

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने ग्रेट ईस्टर्न रिटेल की स्कीम व छूट से प्रभावित होकर 22 मई 2025 को विपक्षी के यहां एक एसी खरीदने के लिए गया। परिवादी ने वोल्टास का 42 हजार रुपये का एसी पसंद किया तो विक्रेता ने उसे बताया कि एसी खरीदने पर डिलीवरी व इंस्टालेशन फ्री मिलेगा। वहीं क्रेडिट कार्ड से खरीद पर 5 हजार रुपये का डिस्काउंट व एक्सटेंड वारंटी मिलने की बात कही। इस पर परिवादी ने एसी खरीदने के लिए 39 हजार रुपये का भुगतान किया, लेकिन उसे तीन हजार रुपये का ही डिस्काउंट दिया गया। वहीं विक्रेता को कई बार फोन करने के बाद उसने 26 मई को उसके घर पर एसी पहुंचा तो दिया, लेकिन इंस्टॉल नहीं करवाया। एसी को फ्री इंस्टॉल करने और क्रेडिट कार्ड से खरीद पर 5 हजार रुपए का वादा नहीं निभाने को परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। परिवाद में कहा गया कि विपक्ष विक्रेता का यह कृत्य सेवा दोष की परिभाषा में आता है। ऐसे में उसे मुआवजा और परिवाद खर्च के साथ-साथ अदा की गई राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विक्रेता पर हर्जाना लगाया है।