बलरामपुर : विद्यालय संचालन में लापरवाही, प्रधान पाठक सुचित्रा सिंह निलंबित

जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि सुचित्रा सिंह का आचरण शिक्षकीय मर्यादा के अनुरूप नहीं था। उनके कार्य व्यवहार से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। पूर्व में भी सुधार हेतु निर्देश दिए जाने के बावजूद स्थिति में परिवर्तन नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है।

निलंबन की अवधि में उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत किया गया है, और निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा अनुशासनहीनता के मामलों में सख्ती के संकेत के रूप में देखी जा रही है।