पलवल: पेंशन लाभ पाने को 15 साल का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य

ऐसे में बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पात्रता नियम पूरे नहीं होते।

डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए निवास अवधि सहित आयु, आय सीमा व अन्य मापदंडों की कड़ाई से जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि नियम पूरे न होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान करना संभव नहीं है। डीसी ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्‍य में आवेदक निर्धारित 15 वर्ष की निवास अवधि पूर्ण कर लेते हैं अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं, तो उनका आवेदन पात्रता अनुसार पुनः स्वीकार किया जाएगा।

डॉ. वशिष्ठ ने सभी नागरिकों से अपील की कि किसी भी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंडों का पालन करें ।