सुप्रीम कोर्ट से सीएबी को राहत, कोलकाता नगर निगम की याचिका खारिज

कोलकाता नगर निगम ने टैक्स का नोटिस 27 मार्च 1996 को जारी किया था। इसके बाद सीएबी ने टैक्स के इन नोटिस को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने 2015 में इस नोटिस को निरस्त कर दिया था। सिंगल बेंच के आदेश को कोलकाता नगर निगम ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने 2024 में सिंगल बेंच के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा था कि ईडन गार्डन्स पब्लिक प्लेस नहीं है, इसलिए विज्ञापन का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने कहा था कि जब किसी जगह पर आम जनता का प्रवेश शर्तों के साथ हो, तो वह सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता है।