नेपाल के निजी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

विद्यार्थी आयुष बडाल की ओर से दायर रिट पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुँगाना और शान्ति सिंह थापा की संयुक्त पीठ ने यह आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निजी विद्यालयों में नेपाली भाषा प्रयोग पर दंड देने संबंधी कोई नीति या परिपत्र जारी किया गया हो, तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

बडाल ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय, निजी एवं आवासीय विद्यालय संगठन और काठमांडू महानगरपालिका को विपक्षी बनाते हुए यह रिट दायर की थी। रिट में कह गया था कि अनेक निजी विद्यालय शैक्षिक संवाद के लिए केवल अंग्रेज़ी भाषा का अनिवार्य प्रयोग कर रहे हैं तथा विद्यालय परिसर में नेपाली भाषा बोलने पर प्रतिबंध लगाकर जुर्माना, अपमान और मानसिक दबाव डालने जैसी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।